आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड

सेना सामूहिक बीमा निधि, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत एक सोसायटी है। भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या ए/37586/एजी/पीओ एंड जेईसी/9302/डी (वेतन/सेवाएं) दिनांक 15 दिसंबर 1975 के माध्यम से सेना सामूहिक बीमा निधि के गठन के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से निधि में अनिवार्य योगदान को पूरा करने के लिए, सेना नियम, 1954 के नियम 205 (बी) के तहत दिनांक 01 जनवरी 1976 कटौती के उद्देश्य को अनुमोदित समूह निधि के रूप में दी है । सेना सामूहिक बीमा निधि, सेना सामूहिक बीमा निधि नियम, 1982 के अनुसार सेना के कल्याण के लिए बीमा योजना का प्रशासन और निधिकरण करता है सेना सामूहिक बीमा निधि युद्ध / युद्ध जैसी स्थिति सहित सेवा में रहते हुए सभी जोखिमों के खिलाफ सेना के जवानों को जीवन बीमा आवरण प्रदान करना। जबकि सेवा में वित्तीय कल्याण को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवानिवृत्ति/ डिस्चार्ज/ रिलीज के समय एकमुश्त परिपक्वता लाभ जब तक सेवानिवृत्ति का लाभ जमा नहीं हो जाता। (धोखेबाज से सावधान : सेना सामूहिक बीमा निधि द्वारा कोई प्रकिया फीस/ शुल्क नहीं मांगा जाता है।)